कटनी :-पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के मार्गदर्शन में, तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मनोज केडिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमति ख्याति मिश्रा, के निर्देशन में कुठला पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है | दिनांक 10.01.2024 को रात्रि 21.00 बजे बायपास चाका मेन रोड,थाना कुठला में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई, कि एक ट्रक जिसका नंबर MH31FC8199 में, कुछ लोग क्षमता से अधिक मात्रा में बकरा, बकरी, भेडो को ढूंस ढूंस कर भरकर एक राज्य से दूसरे राज्य के लिये, परिवहन कर ले जा रहे है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी कुठला निरी. अभिषेक चौबे ने उप निरी. के. के. सिंह को, कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया, जो हमराह थाना स्टाफ द्वारा,चाका बायपास मेन रोड पर उपस्थित,गवाहो को सूचना से अवगत कराते हुये, चाका बायपास मेन रोड पर सतना मैहर तरफ से, एक ट्रक जिसका नंबर MH31FC8199 आते दिखा, जिसे रोककर चालक से उसका नाम पूंछा, जिसने नाम सुधीर चौधरी पिता शीतल प्रसाद चौधरी उम्र 33 साल, निवासी कुलगढी थाना नागौद जिला सतना,का रहने वाला तथा ट्रक में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राजेश खटीक पिता किशन खटीक उम्र 42 साल, निवासी हरदुआ मोहल्ला नागौद जिला सतना,का रहने वाला बताया, ट्रक को चेक करने पर ट्रक में भेड, बकरा बकरी भरे हुये थे । जिसे ट्रक से उतरवाकर उनकी गिनती की गयी जिसमें 75 नग बकरी,310 नग बकरा एवं 20 नग भेड कुल 405 नग जानवर ट्रक में, मात्रा से अधिक क्रूरतापूर्वक भरे हुये मिले| ट्रक चालक उक्त बकरा बकरी भेडो को कुलगढ़ी नागौद जिला सतना, से लेकर नागपुर की तरफ ले जा रहा था। ट्रक चालक से भेड बकरी खरीदने बेंचने के कागजात एवं परिवहन करने के कागजात मांगने पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये, ट्रक के चालक एवं ट्रक में बैठे व्यक्ति द्वारा बकरा बकरी भेडो को भूखे प्यासे रखकर क्रूरतापूर्वक, क्षमता से अधिक मात्रा में ट्रक में भरकर, एक राज्य से दूसरे राज्य तक अवैध रुप से परिवहन करना पाया गया | ट्रक में भरे बकरा बकरी भेड भूख प्यास के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गये थे | जिन्हे मौके पर जप्त किया गया, तथा जप्तशुदा पशुओं को लमतरा स्थित बाडा में, सुरक्षित रखवाया गया तथा जिस ट्रक में उक्त बकरा, बकरी, भेड का परिवहन किया जा रहा था। उक्त ट्रक नंबर MH31FC8199 को थाना लाकर सुरक्षित रखा गया है एवं आरोपियो द्वारा उक्त अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी राजेश खटीक एवं सुधीर चौधरी के विरुद्ध अप.क्र. 41/24 धारा एवं 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है
निरीक्षक अभिषेक चौबे के नेतृत्व में उप निरी. के.के. सिंह, सउनि तीरथ तेकाम, प्र.आर. सुनील पाण्डेय, राहुल मिश्रा, रामेश्वर सिंह, रामश्रय सिंह, दिवाकर ओझा, आर. शिशिर पाण्डेय द्वारा कडी मेहनत एवं लगन से आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की ।
अशोक कुमार मिश्रासंपादक
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