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Saturday, March 16, 2024

भोलेभाले ग्रामीण जनो को अपनी बातो में उलझाकर ठगी करने वाला हुआ गिरफ्तार

 


 कटनी  :- दिनांक 14.03.2024 को  अमर सिंह कुर्मी पिता दिलीप कुमार कुर्मी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पथरई थाना गोसलपुर जिला जबलपुर नें थाना में आकर एक लिखित  आवेदन  दिया, कि  विपिन दुबे निवासी ग्राम घुघरा थाना उमरियापान नें, दिनांक 07.11.2023 को ग्रीन टी फैक्ट्री ग्राम मंगेली में नौकरी लगवाने का झासा देकर धोखाधड़ी कर  अपने खाता क्र. 35089493527 में   05 हजार रूपये गूगल पे के माध्यम से ट्रांसफर करवा लिया उसके बाद झांसा देकर नगदी 10 हजार रूपये ले लिया है| इसी तरह अन्य लोगों से भी नौकरी लगवाने का झासा देकर अलग अलग तारीखों को अलग अलग जगह पर पैसा लिया है| उक्त शिकायत के संबंध में वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक  अभिजीत रजंन (भा.पु.से) के दिशा निर्देशन, अति.पु.अधीक्षक  संतोष डेहरिया एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस स्लीमनाबाद  अखिलेश गौर के नेतत्व में प्रकरण की गहराई से जॉच की गई तो पाया कि विपिन दुबे निवासी घुघरा थाना उमरियापान नें अमर सिंह कुर्मी से 15 हजार रूपये व अन्य पीड़ित लोगों,,मनीष कुमार राय निवासी परसेल थाना उमरियापान से नौकरी लगवाने का झासा देकर नगद रूपये न होने से पैसों के बदले अपने रजिस्ट्रेशन में 16 क्विंटल 80 किलो धान तौलाकर धोखाधड़ी किया है तथा दसईराम कोल निवासी जमुनिया थाना उमरियापान को उसके लड़के की नौकरी लगवाने के लिये नगदी 45 हजार रूपये लेकर धोखाधड़ी किया है व नरेश प्रसाद राय निवासी कूम्ही सतधारा, थाना मझगवाँ से लड़के की नौकरी लगवाने की लालच देकर 11 हजार रूपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया इसी तरह नरेश चक्रवर्ती निवासी परसेल, थाना उमरियापान से लड़के की नौकरी लगवाने का झासा देकर  कर 10 हजार रूपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया। सरमन भुमिया निवासी पथरई, थाना गोसलपुर से लोन दिलाने को कहकर  7700 रूपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। देवेन्द्र कुमार कोल निवासी पड़रिया थाना उमरियापान को लोन दिलाने का झासा देकर  अपने खाते में 10 हजार रूपये ट्रांसफर करा लिया व नगदी 07 हजार रूपये ले लिया। हुसैन अहमद निवासी परसेल, थाना उमरियापान को भी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम से नगदी 05 हजार रूपये लेकर धोखाधड़ी किया इसी तरह शुभम सत्यम कोल निवासी कटरा बाजार उमरियापान को लोन दिलाने को कहकर अपने खाते में 10 हजार रूपये ट्रांसफर करा लिया तथा नगदी 15 हजार रूपये लेकर धोखाधडी किया है। उक्त प्रकरण में आरोपी के विरुध धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को मान. न्याया. में पेश किया गया, जहाँ न्याया. द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया।


 उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी  उप.नि. सिद्वार्थ राय, कार्य. उप नि. बी.एस. मार्को, सउनि. गोपाल सिंह, सउनि. कोदूलाल दाहिया, कार्य.प्र.आर.  योगेन्द्र सिंह, कार्य.प्र.आर. आशीष झारिया, कार्य. प्र.आर. अजय सिंह, आर.क.  योगेश पटैल, आर.क. सतेन्द्र चौरसिया, आर.क. मनोज कुम्हरे, आर. अजय तिवारी, आर.क. जगन्नाथ सिंह की विशेष भूमिका रही।


                       अशोक कुमार मिश्रा

                              संयोजक 

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